जासूस को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

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जासूस को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली। पाकिस्तानी जासूस झबराराम को जमानत देकर राजस्थान हाइकोर्ट ने गलती की है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद कर हाइकोर्ट के जज को फटकार लगाई।

राजस्थान हाइकोर्ट ने केवल इस आधार पर नियमित जमानत दे दी थी कि उसे गिरफ्तारी के कारण लिखित में नहीं बताए गए थे। जस्टिस एम.एम. सुंदेश और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने झबराराम को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि हाइकोर्ट ने आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और भादवि के तहत जांच के दौरान जुटाए सबूतों को भी नजरंदाज कर दिया, यह बड़ी गलती है।